मुंबई में आज से सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य मुंबई में 1 नवंबर से चार पहिया चालकों समेत पीछे बैठने वालों को बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है

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मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सीट बेल्ट जागरूकता अभियान शुरू, अब आ गए नये नियम
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1. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सीट बेल्ट जागरूकता अभियान शुरू, अब आ गए नये नियम

मुंबई शहर में आज से सीट बेल्ट पहनना अनिवार्यकार्रवाई शुरू करने के पहले 10 दिन तक जागरूकता फैलाएगी पुलिस .

मुंबई: पुलिस ने आज से कार सवारों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। बीते 14 अक्टूबर को मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि 1 नवंबर 2022 से कार सवार व्यक्ति को सीट बेल्ट (Seat Belt) लगाना अनिवार्य होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले पर मोटर वाहन एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) के सेक्शन 149 बी के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर मोटा जुर्माना भी लगाया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है कि यदि कोई सीट बेल्ट नहीं पहनता, भले ही वह गाड़ी में पीछे ही क्यों न बैठा हो, तो पुलिस उस पर जुर्माना लगा सकती है, लेकिन आम लोगों के साथ अमूमन पुलिस वालों को भी इसकी जानकारी नहीं रहती। इसलिए पुलिस बिना बेल्ट के पीछे बैठ कर सफर करने वालों पर कभी कार्रवाई नहीं करती।

टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोल की पालघर के पास एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह पिछली सीट पर थे। लेकिन चूंकि उन्होंने सीट बेल्ट नही लगा रखी थी। इस वजह से बहुत तेज़ झटका लगने से उनकी मौत हो गई। इस कार में आगे अनहिता पंडोल और डरायस पंडोल थे। उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखी थी। इस वजह से उनका एयरबैग खुल गया और वह बच गए।

पहले जागरूकता फिर कार्रवाई
कार चलाने वाले लोगों पर सीट बेल्ट न लगाने की वजह से कार्रवाई करने के पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें समझाने का फैसला किया है। इसलिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस सबसे पहले ऑपरेशन सीट बेल्ट के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करेगी। इसके लिए सभी यातायात यूनिटों में आगामी 10 दिनों तक वाहन चालकों के बीच में जागरूकता फैलाई जाएगी। उसके बाद बिना सीट बेल्ट लगाएं हुए कार चलाने या फिर सीट बेल्ट लगाए बिना पीछे बैठने वाले लोगों पर मुंबई पुलिस कार्रवाई करेगी।