आज से पाबंदियों में छूट, पर लापरवाही महंगी पड़ेगी!:बाजार 2 घंटे देर तक होंगे गुलजार, कार्यक्रमों में 100 लोगों की लिमिट; कल से खुलेंगे 10वीं-12वीं के स्कूल

राजस्थान में आज से कोरोना पाबंदियों में छूट की नई गाइडलाइन के प्रावधान लागू हो गए हैं। आज से बाजार दो घंटे ज्यादा रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। शहरी क्षेत्र में मंगलवार से कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर खुलेंगे। छठी क्लास से 9वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। रविवार को वीकेंड कर्फ्यू को भी सरकार ने हटा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल पहले से ही खुले हैं। इसी तरह से प्रदेश भर में कॉलेज पहले से ही चालू हैं।

आज से पाबंदियों में छूट, पर लापरवाही महंगी पड़ेगी!:बाजार 2 घंटे देर तक होंगे गुलजार, कार्यक्रमों में 100 लोगों की लिमिट; कल से खुलेंगे 10वीं-12वीं के स्कूल

राजस्थान में आज से कोरोना पाबंदियों में छूट की नई गाइडलाइन के प्रावधान लागू हो गए हैं। आज से बाजार दो घंटे ज्यादा रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। शहरी क्षेत्र में मंगलवार से कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर खुलेंगे। छठी क्लास से 9वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। रविवार को वीकेंड कर्फ्यू को भी सरकार ने हटा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल पहले से ही खुले हैं। इसी तरह से प्रदेश भर में कॉलेज पहले से ही चालू हैं।

गहलोत सरकार ने 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर शहरी क्षेत्रों के 12वीं तक के स्कूल बंद किए थे। अब कल से 21 दिन बाद फिर से ऑफलाइन क्लासेज शुरू होंगी।

धरने, प्रदर्शन सहित शादी- समारोह में आ सकेंगे 100 लोग
शादियों में 100 लोगों की लिमिट पहले से जारी है। 100 लोगों में बैंड वालों काे अलग रखा गया है। अब शहरी क्षेत्रों में धरने, प्रदर्शन, रैली, जुलूस सहित हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में भी 100 लोग शामिल हो सकेंगे। पहले यह लिमिट 50 लोगों की थी। इसे आज से बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन की पहले सूचना DOIT के पोर्टल http: //covindinfo.rajasthan.gov.in- e-intimation पर देनी होगी। सूचना नहीं देने पर जुर्माना और महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।

कल से वैक्सीनेशन का ब्योरा चस्पा करना होगा
1 फरवरी से हर संस्था, फर्म, दुकानदार के लिए अपने यहां काम करने वाले लोगों के वैक्सीन के बारे में सूचना बोर्ड पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। इसमें वैक्सीन की सिंगल और डबल डोज लगे कर्मचारियों की संख्या की अलग-अलग जानकारी देनी होगी। कितने कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, इसका भी ब्योरा देना होगा। ऐसा नहीं करने पर महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।

उर्स, मरू महोत्सव, बड़े पशु मेलों को मंजूरी
प्रदेश में आज से उर्स, मरू महोत्सव, बड़े पशु मेलों को सशर्त मंजूरी दी गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इन मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। फरवरी में भी कई जगह मेले लगने हैं। पहले मेलों की मंजूरी नहीं थी।

कुछ पाबंदियों में और छूट मिलने के आसार
सरकार ने जनवरी महीने के हर सप्ताह में कोरोना पर गाइडलाइन जारी की है। हर सप्ताह गाइडलाइन के प्रावधानों का रिव्यू किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से इस सप्ताह के अंत तक कोरोना के हालात देखकर फिर कुछ पाबंदियों में छूट दे सकती है।