16 साल से कम उम्र के बच्चों की Coaching बंद, आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना

शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशानिर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे. कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने और बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए हैं. मंत्रालय ने यह दिशानिर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए हैं.

16 साल से कम उम्र के बच्चों की Coaching बंद, आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना

16 साल से कम उम्र के बच्चों की Coaching बंद, आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना 

Coaching Centre Banned For Students Under 16 Years: शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशानिर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे. कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने और बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए हैं. मंत्रालय ने यह दिशानिर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए हैं. 

सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नो एडमिशन 

THE PUBLIC NEWS 24  Coaching Centre: निजी कोचिंग सेंटरों की मनमानी से परेशान लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब निजी कोचिंग सेंटर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकेंगे। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर इन कोचिंग सेंटरों पर लगाम कसने का काम किया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कोई भी कहीं भी कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकेगा। इसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इतना ही नहीं, अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों का भी कोचिंग में नामांकन नहीं होगा। ऐसे में 16 साल से अधिक उम्र के बच्चे ही कोचिंग सेंटरों में पढ़ सकेंगे। इन गाइडलाइंस में कोचिंग सेंटर संचालकों की मनमानी फीस को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। अब वे मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। आदेश का पालन नहीं करने पर 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

नई गाइडलाइंस की जरूरत क्यों पड़ी

देशभर में नीट या जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच बढ़ते आत्महत्या के मामलों पर नियंत्रण और कोचिंग सेंटरों की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र ने ये दिशानिर्देश जारी किए हैं। दरअसल, मनमानी फीस वसूलने के लिए जगह-जगह ऐसे कोचिंग सेंटर खुल गए हैं। ऐसे में इन पर लगाम कसना बेहद जरूरी हो गया है।

ये हैं दिशानिर्देश 

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, एनईईटी जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों को फायर और बिल्डिंग सेफ्टी से जुड़ी एनओसी लेना जरूरी है। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों को बच्चों को परीक्षा और सफलता के दबाव की स्थिति में मनोवैज्ञानिक परामर्श भी देना होगा और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करनी होगी। यदि कोई छात्र पूरा भुगतान करने के बाद बीच में कोचिंग छोड़ना चाहता है, तो आवेदक आवेदन करता है तो हॉस्टल और मेस फीस सहित शेष अवधि का पैसा वापस करना होगा। एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा कक्षाएं नहीं चलेंगी। देर रात और सुबह जल्दी कक्षाएं नहीं होंगी। छात्रों और शिक्षकों को साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाएगा। 

जुर्माने का भी प्रावधान 

बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर खोलने और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। पहली बार आदेश का उल्लंघन करने पर आपको 25,000 रुपये, दूसरी बार 1 लाख रुपये और तीसरी बार पंजीकरण रद्द करने के भारी जुर्माने के लिए तैयार रहना होगा। 

सवाल आम जनता का ? 

क्या सरकार को सिर्फ़ कोचिंग संस्थान  पर लगाम लगाना सही  या फिर निजी स्कूल पर भी लगाम लगाना जरुरी है ?  

मानसिक तनाव का कारण बढ़ती महंगाई और स्कूल में दिए जाने वाले मानसिक तनाव है सरकार क्या कदम उठाने वाली है  ?

निजी स्कूल अपने आप को श्रेष्ठ करने की लड़ाई में बच्चो को मानसिक तनाव देते है उनपर लगाम कब लगेगा ? 

स्कूल  में CCTV कैमरा लगाने का आदेश कब देगी सरकार  ? 

Source : PTI