NEET UG 2024 परिणाम फिर से परीक्षा कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब; काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 11 जून को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (अंडरग्रेजुएट) (एनईईटी-यूजी) 2024 परीक्षा के अनुसार मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया।

NEET UG  2024 परिणाम  फिर से परीक्षा कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब; काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली, 11 जून 2024 - नीट-यूजी 2024 के परिणामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा को दोबारा कराने के मुद्दे पर केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि नीट-यूजी 2024 की परीक्षा में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है और कई मामलों में पेपर लीक होने की जानकारी मिली है। याचिका में कहा गया है कि इन कदाचारों के चलते परीक्षा की सत्यता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पेपर लीक की घटनाओं के चलते परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में है और इस वजह से परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने मांग की कि वर्तमान काउंसलिंग प्रक्रिया को भी तत्काल रोका जाए ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिका के सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि काउंसलिंग प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है और यह प्रक्रिया अपने समय पर ही चलेगी।

केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे सभी आरोपों की जांच करेंगे और उचित कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे।

इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून 2024 की तारीख तय की है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों से जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों विद्यार्थियों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।